चेन्नई की प्रधान सत्र अदालत ने डीएमके विधायक वैथिलिंगम के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले में आगे की जांच करने की अनुमति दे दी है। उन पर आरोप है कि 2011 से 2016 के बीच अन्नाद्रमुक शासनकाल के दौरान मंत्री पद पर रहते हुए उन्होंने 28 करोड़ रुपये की रिश्वत ली थी।
अदालत ने भ्रष्टाचार निरोधक विभाग को इस मामले की जांच पूरी कर तीन महीने के भीतर रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है।
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