पिछले चार वर्षों में बैंकों ने अपने ग्राहकों से न्यूनतम औसत बैलेंस (minimum average balance) न रखने के एवज में 26,170 करोड़ रुपये से अधिक का जुर्माना वसूला है। यह जानकारी हाल ही में सामने आई है।
आंकड़ों के अनुसार, केवल वित्त वर्ष 2024-2025 में बैंकों ने ग्राहकों से 6,974.79 करोड़ रुपये जुर्माने के तौर पर प्राप्त किए। इसके बाद, वित्त वर्ष 2025-2026 में न्यूनतम बैलेंस न होने के कारण 7,086.63 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
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